जानिए 194N क्या है और किसका TDS नही कटता

आप जानते हैं कि यदि एक वित्त वर्ष में अपने बैंक खाते से आप एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी करते हैं तो आपके निकासी पर 2% का TDS काटा जाता है, जानिए इसके बारे में ।

जानिए 194N क्या है और किसका TDS नही कटता

आपमें से ज्यादातर लोगों का एक फाइनेंशियल ईयर में एक करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के निकासी पर 2% का TDS काट लिया जाता है ।

कुछ लोग 2% TDS की लिस्ट में नहीं आते इनको टीडीएस एक्जेप्शन फॉर्म 194N जमा करना होगा ।

जानिए कौन कौन इनमें से नहीं आते, शायद आप भी इनमें से एक हों ।


1. सरकार  : इनके लिए राज्यपाल महोदय के लेटर पैड पर लिखा गया डिक्लिरेशन आपको अपनें होम ब्रांच में जमा करना होगा ।

2. बैंकिंग कम्पनी / ATM कम्पनी :  इनकी माँग पर RBI द्वारा इनको 194N TDS एक्जेप्शन फॉर्म दिया जाएगा, जो कि आयकर विभाग में जमा करके 2% TDS से बच सकते हैं ।

3. बैंकिंग BC : जिस कम्पनी से बैंक की BC चला रहे हैं, आपके अनुरोध पर वो कम्पनी आपको फॉर्म देगी । आप अपनें होम ब्रांच पर फॉर्म जमा कर सकते हैं ।

4. को-ऑपरेटिव बैंक : जिस बैंक से सम्बद्ध हैं वो बैंक 194N एक्जेप्शन फॉर्म जारी करेगा, ये फॉर्म RBI में जमा करना होगा ।

5. अन्य उपक्रम के व्यक्ति : ग्राम प्रधान, सभासद, जिलाधिकारी या अन्य सामाजिक बैंक खाते जब खोले जाते हैं उसी समय बैंक इनसे, बिना अनुरोध के ही स्वयँ से इनके लिए फॉर्म 194N RBI को भेज देते हैं ।
6. प्राइवेट कम्पनियाँ : जो कम्पनियाँ सीधे किसानों को पैसा देते हैं (चीनी मिल, अनाज क्रय केंद्र, मंडी, कृषि उपकरण विक्रय इत्यादि), उनपर भी 2% का कानून लागू नहीं होता ।
इनको MCA (कार्पोरेट मंत्रालय) द्वारा 194N एक्जेप्शन फॉर्म जारी किया जाता है, इसे होम ब्रांच पर जमा करके लाभ ले सकते हैं। 

 यदि आप इनमें से एक हैं पर आपका बैंक 194N स्वीकार नहीं कर रहा है, अथवा आपको 194N नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें 765203089 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं ।